पीएफ का पूरा पैसा

नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते है

इस पेज पर हम नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकाल सकते है की समस्त जानकारी पढ़ने वाले हैं इसलिए इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़िए।

पीएफ क्या है ?

PF को हम हम EPF के नाम से भी जानते है जिसका फुल फॉर्म Employee Provident Fund है हिंदी में इसको कर्मचारी भविष्य निधि भी कहते है। यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसका लाभ आम कर्मचारियों को दिया जाता है।

पीएफ कैसे निकालें ?

यदि आप पीएफ निकालना चाहते है तो निचे दिए हुए स्टेप को फॉलो करें –

  • सबसे पहले पीएफ की ऑफिसियल  वेबसाइट पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद अपना UAN Number, पासवर्ड और कैप्चा डालें।
  • फिर Sign पर क्लिक करें।
  • Sign पर क्लिक करने के बाद Online Service पर क्लिक करें।
  • फिर Claim Form- 31,19, 10C & 10D पर क्लिक करें।
  • अपना अकाउंट नम्बर डालें और Verify बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद YES बटन पर क्लिक करें।
  • Yes बटन पर क्लिक करने के बाद Proceed For Online Claim पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद आपको तीन फॉर्म दिखाई देगा।
  • इसमें आपको PF Withdrawal (Form 19) को सलेक्ट करना है।
  • इसके बाद अपना एड्रेस डालें जो आपके आधार में है।
  • फिर बैंक पासबुक या चेक बुक की फोटो अपलोड करें, जिसमे नाम, अकाउंट नम्बर और IFSC कोड साफ दिखाई देता हो।
  • पासबुक या चेक का साइज 100 KB से ज्यादा न हो।
  • अपलोड के बाद Get Aadhar OTP पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा उस ओटीपी को बॉक्स में डालें और Submit बटन पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आपका पीएफ निकालने का प्रॉसेस पूरा हो जायेगा।
  • पेंशन के लिए Form 10 D सलेक्ट करके निम्न स्टेप को द्वारा पेंशन अप्लाई कर सकते है।

इस तरीके से पीएफ और पेंशन का फॉर्म पूरा कर लेने के बाद दस से बारह दिनों में आपका पीएफ आपके अकाउंट में आ जायेगा।

Uan नंबर कितने अंकों का होता है ?

यदि हम UAN Number की बात करें तो ये बारह अंको का होता है। इस नम्बर से ही आप साइबर कैफ़े या ऑनलाइन खुद ही पीएफ का पैसा निकाल सकते है।

ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए आपके पास Uan के साथ पासवर्ड बना होना चाहिए, तभी आप  पीएफ अप्लाई कर सकते है अन्यथा  कंप्यूटर की दुकान या साइबर कैफ़े में जायें या आप हमें कमेंट करें।

नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का पूरा पैसा कब निकाल सकते है ?

अक्सर कही बार एक ख्याल आता है, नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का पैसा कब निकाल सकते है। इसका जबाब बहुत कम लोगो को पता होता है, लेकिन में आपको एक दम सही बताऊंगा क्योकिं मैं पिछले पांच सालों से HR की पोस्ट में कार्य कर रहा हूँ।

इसलिए जो भी में बताऊंगा वो सौ प्रतिशत सही होगा, अब बात करते है पीएफ कब निकाल सकते है ? PF आप नौकरी छोड़ने के 45 दिन बाद अप्लाई कर सकते है।

पीएफ निकालने से पहले पीएफ की KYC होना जरुरी है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आधार में जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से अपना UAN लिंक जरूर करवा लें तभी आप सम्पूर्ण पीएफ का पैसा निकाल सकते है।

पीएफ कितना कटता है ?

प्रत्येक कर्मचारी की बेसिक सैलरी से टोटल 12 % पीएफ कटता है और 12% नियोक्ता की और से कटता है, टोटल मिलाकर 24 %  कटौती करके कर्मचारी को पीएफ दिया जाता है।

माना की आपकी बेसिक सैलरी 14000 हजार है, 14000 हजार का 12 % = 1680 हुआ और नियोक्ता भी आपको 1680 देगा, जिसमे से 8.33%  कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में पेंसन के रूप में जमा होगा। टोटल मिलाकर आपको 3360 रूपए पीएफ का पैसा दिया जायेगा।

इन्हे भी पढ़ें :

इन्हे भी पढ़ें :

आशा करता हूँ की आपको दी गई जानकारी सही लगी होगी।  यदि सही लगे तो दोस्तों में शेयर करें कोई प्रश्न है हमें कमेंट करें।

धन्यवाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow us on Social Media