पीएफ पेंशन

पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले – How to withdraw EPF Pension

आज के इस आर्टिकल में हम पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले की जानकारी पढ़ने वाले हैं यदि आप पीएफ पेंशन की जानकारी जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़िए।

पीएफ से पेंशन निकालना बहुत आसान है जैसा की आप लोग जानते है कर्मचारी के बेसिक सैलरी से 12 प्रतिशत और नियोक्ता की तरफ से 12 प्रतिशत टोटल मिलाकर 24 प्रतिशत अंशदान जमा किया जाता है।

पीएफ पेंशन कब दिया जाता है ?

पेंशन एक प्राइवेट संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है जो नौकरी छोड़ने के दौरान दिया जाता है। यदि नौकरी करते हुए दस साल हो जाते है।

पेंशन कब निकाल सकते है ?

यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते है किसी कारणवश 6 महीने के अंदर नौकरी छोड़ देते है, पीएफ का पैसा तो निकलेगा पर पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा।

6 महीने से ऊपर और 10 साल से नीचे यदि आपको नौकरी करते हुए हो जाते है तो आसानी से पीएफ और पेंशन दोनों निकाल सकते है।

पीएफ पेंशन के नियम क्या होते है।

जब आपको किसी संस्था में नौकरी करते हुए 10 साल से ऊपर हो जाते है तो पेंशन का पैसा निकाल सकते है।

नियम :

  • यदि आप नौकरी छोड़ चुके है और पेंशन का पैसा निकालना चाहते है तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और रजिस्टर मोबाइल नंबर लिंक करें।
  • UAN नम्बर एक्टिवेट होना चाहिए।
  • पेंशन का पैसा निकालने के लिए पीएफ ऑफिस आवेदन करें।
  • आपके पास एक से अधिक पेंशन अकाउंट नहीं होना चाहिए।

पेंशन के लिए शर्तें :

पेंशन के भागीदारी बनना चाहते है तो निम्न बातों का ध्यान दें

  • आपके पास UAN  नम्बर होना चाहिए।
  • आपकी उम्र 58 साल से ऊपर न हो।
  • किसी भी कंपनी में 9 से 10 साल तक का कार्यकाल पूरा होना चाहियें।

पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले ?

पेंसन का पैसा निकालना बहुत ही आसान है बस कुछ आसान से स्टेप को फॉलो करें।

  • सबसे पहले EPFO की ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करें और पीएफ वेबसाइट पर जायें।
  • क्लिक करने के बाद पीएफ का होम पेज खुलेगा वहाँ पर अपना UAN Number, Password और Capcha डालकर साइन इन पर क्लिक करें।
  • साइन इन पर क्लिक करने के बाद होम पेज के मेनूबार पर Online Services पर क्लिक करें।
  • इसके बाद Claim ( Form-31, 19,10c , 10D ) पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद BANK ACCOUNT No. (As seeded against UAN) अपना बैंक अकाउंट नम्बर डालें और Verify बटन पर क्लिक कर दें।
  • फिर Proceed For Online Claim का विकल्प आएगा उस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद I want to apply for में 10 C को सलेक्ट करें।
  • Employee Address में आधार कार्ड कॉपी अपलोड करें ध्यान दें जिसमे नाम, अकाउंट नम्बर और IFSC code साफ – साफ नजर आयें।
  • पासबुक की फोटो कॉपी पर बैंक मैनेजर के सिगनेचर और अपना साइन जरूर करें फिर अपलोड करें यदि साइन नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
  • फिर टिक मार्क करके Get Aadhar OTP बटन पर क्लिक कर दें।
  • आधार में रजिस्टर किये हुए मोबाइल नम्बर आयें OTP को Enter OTP बॉक्स मे डालें।
  • फिर Validate OTP and Submit Claim form पर क्लिक करे।
  • इसके बाद ऑनलाइन पेंसन सबमिट हो जायेगा।

ऑनलाइन पेंसन अप्लाई करने के बाद सात से दस दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा पहुँच जायेगा।

किसी कारणवश यदि आपके अकाउंट में पैसा दस दिन के अंदर न पहुंचे तो अपने HR को अवश्य फ़ोन करें।

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आशा करता हूँ की आपको PF Pension का पैसा कैसे निकालें जानकारी सही लगी होगी।

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